मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने 17 Dec, 2018 को मुख्यमंत्री पद संभालते ही मध्यप्रदेश में गरीब कन्या की खुशहाली के लिए कन्या विवाह-निकाह योजना में संसोधन करके इसकी अनुदान राशि 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रूपये करने का निर्णय लिया है।
इस योजना का मुख्य उदेश्य गरीब, जरुरतमंद, निराश्रित / निर्धन परिवारों की निर्धन एवं श्रमिक संवर्ग की योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों के परिवार की विवाह योग्य कन्या/ विधवा / के विवाह हेतु आर्थिक सहायता के रूप में 51 हजार रूपये उपलब्ध कराना है।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना
इस योजना के तहत आयु सीमा कन्या के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष रखी गई है और योजना के अन्तर्गत अधिकतम आयु का कोई भी बंधन नहीं रखा गया है। इस योजना में अब सभी आदिवासी अंचलो में जनजातियों में प्रचलित विवाह प्रथा से होने वाले एकल और सामूहिक विवाह में भी कन्या को वित्तीय सहायता दी जायेगी।

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना के लिए योग्यता
- कन्या के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
- कन्या के अभिभावक मुस्लिम समुदाय के होने चाहिए।
- कन्या के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हों / या जरुरतमंद होने चाहिए।
- ऐसी मुस्लिम विधवा महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो अथवा निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिए आर्थिक रुप से सक्षम न हो।
- ऐसी परित्यक्ता मुस्लिम महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो और निराश्रित हो जो स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से सक्षम न हो, जिनका कानूनी रुप से तलाक हो गया हो।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री निकाह योजना – जरुरी दस्तावेज
- समग्र कोड ।
- श्रमिक संवर्ग के अंतर्गत पंजीयन का पहचान पत्र।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राही हेतु BPL का कार्ड (केवल कन्या आवेदक के लिए)।
- अभिकथन/शपथ-पत्र।
- विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
इस योजना से बारे में अधिक जानकारी के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट http://vivah.samagra.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।